कलेक्टर को गुमराह करते हुए तहसीलदार ने जारी किया प्रेस विज्ञप्ति, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का खुला उलघंन किया गया है, वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 के तहत राजस्व दस्तावेजों में बड़े झाड़ के जंगल के रूप में दर्ज जमीन का आवंटन केंद्र शासन की अनुमति के बगैर राज्य शासन के अधिकारी नहीं कर सकते, तो किस आधार पर तत्कालीन तहसीलदार के द्वारा उक्त भूमि का आबंटन किया गया , किया गया आबंटन पूरे तरीके से फर्जी है,,