बिलासपुर (कोटा ब्लॉक): कोटा ब्लॉक के जोगीपुर हाई स्कूल के प्रभारी प्राचार्य मनीष वर्मा पर विद्यालय की एक नाबालिग छात्रा ने छेड़छाड़ का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता के पिता की शिकायत पर कोटा पुलिस ने आरोपी प्राचार्य के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 74 और लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) की धारा 8 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है।
छात्रा ने पिता को सुनाई आपबीती
जानकारी के अनुसार, जोगीपुर निवासी की 15 वर्षीय बेटी कक्षा 9वीं की छात्रा है। छात्रा ने अपने पिता को बताया कि 15 अगस्त से करीब चार दिन पहले प्राचार्य मनीष वर्मा ने उसे और उसकी दो सहेलियों को विद्यालय के बड़े हाल में सफाई और पुस्तकें लाने के बहाने बुलाया था। सफाई के दौरान प्राचार्य ने उसे गलत नियत से देखा और उसके कमर को छूकर अशोभनीय हरकत की। यह घटना छात्रा की सहेलियों ने भी देखी।
पिता ने थाने में दी लिखित शिकायत
छात्रा के पिता ने पुलिस को सौंपी अपनी लिखित शिकायत में कहा – “मेरी बेटी ने बताया कि प्राचार्य ने गलत नियत से छेड़छाड़ की है। आरोपी ने एक नाबालिग बच्ची के साथ गंभीर अपराध किया है। मैं उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई चाहता हूँ।”
पुलिस ने दर्ज की FIR
कोटा थाने के प्रभारी ने शिकायत पर त्वरित संज्ञान लेते हुए प्रभारी प्राचार्य मनीष वर्मा के खिलाफ BNS 74 (छेड़छाड़) और POCSO Act की धारा 8 (नाबालिग से यौन उत्पीड़न) के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
आगे की कार्रवाई
पुलिस सूत्रों के अनुसार, मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच में विद्यालय की अन्य छात्राओं एवं गवाहों के बयान भी दर्ज किए जाएंगे। आरोपी प्राचार्य की गिरफ्तारी की प्रक्रिया जल्द ही पूरी की जाएगी।
Author: Ritesh Gupta
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