कटघोरा (कोरबा)। छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 147(ग) के अंतर्गत तहसील कटघोरा अंतर्गत ग्राम नवागांव निवासी विमला देवी जायसवाल पति हरप्रसाद जायसवाल की संपत्ति को कुर्क कर दिया गया है। कुर्क की गई संपत्ति की नीलामी 21 जुलाई 2025 (सोमवार) को प्रातः 11 बजे तहसील कार्यालय कटघोरा के सभाकक्ष में की जाएगी।
1.70 करोड़ की बकाया राशि की वसूली हेतु कार्रवाई
प्रशासन द्वारा बताया गया कि विमला देवी जायसवाल पर कुल ₹1,70,67,037/- (एक करोड़ सत्तर लाख सड़सठ हजार सैंतीस रुपये) का बकाया भू-राजस्व और आदेशिका शुल्क लंबित है, जिसकी वसूली के लिए यह सख्त कदम उठाया गया है।
नीलामी में जाने वाली भूमि का ब्यौरा
खसरा नंबर: 36/1/क/1 — रकबा 0.009 हेक्टेयर
खसरा नंबर: 36/1क/2 — रकबा 0.089 हेक्टेयर
कुल शासकीय मूल्य: ₹1,49,65,295/-
अमानत राशि: ₹14,96,530/- (जो कुल मूल्य का 10 प्रतिशत है)
नीलामी की प्रक्रिया और शर्तें
नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक बोलीदाताओं को डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से अमानत राशि 18 जुलाई 2025 (शुक्रवार) तक तहसील कार्यालय कटघोरा में जमा करनी होगी।
सफल बोलीदाता को तत्काल बोली मूल्य का 25% भुगतान चेक के माध्यम से करना होगा, शेष 75% राशि 15 दिनों के भीतर जमा करनी होगी।
तय समय में भुगतान न करने पर अमानत राशि जब्त कर दी जाएगी और दूसरे सर्वोच्च बोलीदाता को संपत्ति हस्तांतरित की जाएगी।
बोली लगाते समय संपत्ति का न्यूनतम मूल्य 1.49 करोड़ से कम नहीं हो सकता।
संपत्ति के पंजीयन से संबंधित समस्त शुल्क क्रेता द्वारा वहन किए जाएंगे।
बोली लगाने वालों को पहचान पत्र एवं पिछले 3 वर्षों का आयकर रिटर्न प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
प्राधिकृत अधिकारी को विशेष अधिकार
प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताए किसी भी स्तर पर नीलामी की कार्यवाही रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। असफल बोलीदाताओं की अमानत राशि उन्हें 15 दिनों के भीतर लौटा दी जाएगी, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
प्रशासन द्वारा सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी राशि की वसूली के लिए अब अचल संपत्ति की नीलामी का सहारा लिया गया है। आम नागरिकों और निवेशकों के लिए यह एक महत्वपूर्ण अवसर है, लेकिन प्रक्रिया की पारदर्शिता और शर्तों की कड़ाई को ध्यान में रखते हुए ही सहभागिता सुनिश्चित की जा सकेगी।

Author: Ritesh Gupta
Professional JournalisT