कोरबा। बिलासपुर-अंबिकापुर नेशनल हाइवे पर अवैध शराब बिक्री की सूचना पर आबकारी विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए कटघोरा क्षेत्र के शिकारीपारा में दबिश दी और एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 20 लीटर महुआ शराब जब्त की गई है। आरोपी को न्यायालय में पेश कर 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
यह कार्रवाई कलेक्टर श्री अजीत वसंत एवं सहायक आयुक्त आबकारी श्रीमती आशा सिंह के निर्देश पर की गई। मामले में सहायक जिला आबकारी अधिकारी रमेश कुमार अग्रवाल को सूचना मिली थी कि हाईवे के किनारे अवैध रूप से शराब बिक्री की जा रही है। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए 13 मई 2025 को शिकारीपारा, खुटरीगढ़ में दबिश दी गई।
दबिश के दौरान राजू गाड़ा पिता टिकैत राम (उम्र 35 वर्ष, निवासी – शिकारीपारा, खुटरीगढ़, कटघोरा) के घर के पीछे बाड़ी से 20 लीटर महुआ शराब बरामद की गई। आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क)(2) एवं 59(क) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर JMFC न्यायालय कटघोरा में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे 14 दिनों के लिए जेल भेजा गया।
इस कार्रवाई में मुख्य आरक्षक दसराम सिदार तथा नगर सैनिक अनिल कांत, कुंदन और कविता राठौर का सराहनीय योगदान रहा। आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और ऐसे तत्वों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

Author: Ritesh Gupta
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