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स्थानांतरण नीति 2025 के क्रियान्वयन को लेकर संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर ने जारी किया संशोधित पत्र .संलग्न शिक्षकों को अपने मूल संस्था में उपस्थित होना अनिवार्य

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बिलासपुर, 10 जून 2025। शिक्षा संभाग बिलासपुर के संयुक्त संचालक ने स्थानांतरण नीति 2025 के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण संशोधित पत्र जारी किया है। संयुक्त संचालक द्वारा संभाग के सभी जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों एवं समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर स्पष्ट किया गया है कि स्थानांतरण नीति के कंडिका 1.5 एवं 3.17 के अनुसार समस्त प्रकार के संलग्नीकरण समाप्त किए जा चुके हैं अतः सभी संलग्न शिक्षकों एवं कर्मचारियों को उनके मूल पदस्थ संस्था हेतु तत्काल कार्यमुक्त करें और उनकी उपस्थिति मूल संस्था में सुनिश्चित करें और इस आशय का पालन प्रतिवेदन भी मंगवाया गया है।
संशोधित पत्र क्रमांक 2138A/2025 के अनुसार, जिला स्तर और विकासखंड स्तर पर संलग्न किए गए समस्त शिक्षकों/कर्मचारियों की तत्काल मूल संस्था में उपस्थिति सुनिश्चित कराना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देशों का अनुपालन करते हुए संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं।
पत्र में छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिनांक 5 जून 2025 को जारी फाइल क्रमांक 3017/2/2025-जी एवं डी-6 का संदर्भ लिया गया है, जिसमें स्थानांतरण नीति को अंतिम रूप दिया गया था और प्रदेश के समस्त प्रकार से किये गए संलग्नीकरण को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया गया है ।
इस आदेश की प्रतिलिपि सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, रायपुर समेत अन्य संबंधित अधिकारियों को भी सूचना एवं अनुपालन हेतु प्रेषित की गई है। संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बिलासपुर द्वारा जारी इस पत्र को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
Ritesh Gupta
Author: Ritesh Gupta

Professional JournalisT

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