📍 रायपुर/राजनांदगांव | 15 जून 2025
✍️ रिपोर्ट: विशेष संवाददाता, Lallanguru News: राजनांदगांव जिले में रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन को रोकने में विफल रहने पर जिला खनिज अधिकारी प्रवीण चंद्राकर को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। खनिज साधन विभाग द्वारा 15 जून को जारी आदेश में उनके कार्यों को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के विपरीत माना गया है।
⚠️ आदेश में क्या कहा गया है?
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर से जारी आदेश के अनुसार, खनिज अधिकारी प्रवीण चंद्राकर द्वारा जिले में रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के मामलों में प्रभावी नियंत्रण और समुचित कार्रवाई नहीं की गई। यह कर्तव्य में लापरवाही मानी गई है, जिससे उन्हें नियम 3(1) और 3(2) के उल्लंघन का दोषी पाते हुए निलंबन की कार्यवाही की गई।
📍 निलंबन अवधि में रायपुर में रहेंगे पदस्थ
आदेश के अनुसार, निलंबन अवधि में प्रवीण चंद्राकर का मुख्यालय संचालनालय, भूविज्ञान एवं खनिकर्म, रायपुर नियत किया गया है। इस अवधि में वे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते के पात्र होंगे।
🧾गोलीकांड और बढ़ता दबाव
यह कार्रवाई ऐसे समय में की गई है जब राजनांदगांव के मोहड़ा गांव में अवैध रेत खनन का विरोध कर रहे ग्रामीणों पर माफियाओं द्वारा गोली चलाने की घटना ने प्रदेश में हलचल मचा दी है। इस घटना के बाद जनता, मीडिया और राजनीतिक दलों द्वारा शासन और प्रशासन की निष्क्रियता पर गंभीर सवाल उठाए जा रहे थे।
⚡ पहले थाना प्रभारी, अब खनिज अधिकारी पर कार्रवाई
इस घटना के एक दिन पूर्व ही एसपी ने सोमनी थाना प्रभारी को निलंबित किया था, जिन पर माफियाओं से सांठगांठ के आरोप लगे थे। अब खनिज अधिकारी पर गिरी गाज से यह स्पष्ट होता है कि सरकार अब इस मामले में कठोर रुख अपनाए हुए है। राज्य सरकार की यह कार्रवाई न केवल प्रशासनिक जवाबदेही को दर्शाती है, बल्कि यह भी संकेत देती है कि अवैध खनन में लिप्त अधिकारियों और माफियाओं के गठजोड़ पर अब कड़ी नजर रखी जाएगी। आने वाले दिनों में और भी अधिकारियों पर गाज गिरने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।
🖋️ रिपोर्ट: रितेश कुमार गुप्ता, संपादक – Lallanguru News

Author: Ritesh Gupta
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