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कोरबा/पसान: तहसीलदार की मिलीभगत, एसडीएम ,कलेक्टर निष्क्रिय,बड़े झाड़ जंगल मद की भूमि पर अतिक्रमण,

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कोरबा: पसान में फर्जी पट्टा दिखाकर बड़े झाड़ जंगल मद की बेस कीमती जमीन पर पर अवैध कब्जा,करने वाले भूमाफिया के खिलाफ कलेक्टर को आवेदन दिया गया था परंतु उक्त मामले में पसान तहसीलदार लीला धर ध्रुव की मिलीभगत से लीपापोती की जा रही है जबकि मामला संगीन है, शासन की बड़े झाड़ जंगल मद भूमि पर अतिक्रमण से जुड़ा हुआ है,

भूमाफिया की दबंगई माफिया फर्जी पट्टा दिखाकर बड़े झाड़ जंगल मद की भूमि पर अतिक्रमण, तहसीलदार की मिलीभगत, जिला प्रशासन निष्क्रिय,

आवेदनकर्ता ने बताया कि कोरबा जिला अंतर्गत पसान तहसील के ग्राम पसान पटवारी हल्का नम्बर 03, में स्थित भूमि खसरा नं. 180/3, एवं 180/5 जो कि पूर्व में राजस्व रिकार्ड में बड़े झाड के जंगल मद में दर्ज है। उक्त खसरा नंबर की भूमि का तत्कालीन तहसीलदार एवं अन्य राजस्व अधिकारियों से साठ गाठ कर , दस्तावेजों में कूटरचना कर फर्जी पट्टा बनवाकर बड़े झाड़ जंगल मद की भूमि पर अतिक्रमण किया जा रहा है, जबकि बड़े झाड़ जंगल मद की भूमि का उपयोग गैर कानूनी है,

बड़े झाड़ जंगल मद भूमि को बिना विधिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए फर्जी पट्टा जारी किया गया है, इसलिए भूमि का पट्टे को निरस्त करते हुए विस्तृत जांच कर कड़ी कार्यवाही करने की कृपा करे, तब तक खसरा नंबर 180/3, एवं 180/5 पर हो रहे अवैध निर्माण पर रोक लगाने की मांग आवेदनकर्ता द्वारा की जा चुकी है परन्तु अब तक कोई कार्यवाही नजर नही आ रही है,

उक्त मामले में तहसीलदार पसान  लीलाधर ध्रुव के द्वारा लीपापोती कर मामले को रफादफा किया जा रहा है

Saket Verma
Author: Saket Verma

A professional journalist

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कलेक्टर को गुमराह करते हुए तहसीलदार ने जारी किया प्रेस विज्ञप्ति, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का खुला उलघंन किया गया है, वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 के तहत राजस्व दस्तावेजों में बड़े झाड़ के जंगल के रूप में दर्ज जमीन का आवंटन केंद्र शासन की अनुमति के बगैर राज्य शासन के अधिकारी नहीं कर सकते, तो किस आधार पर तत्कालीन तहसीलदार के द्वारा उक्त भूमि का आबंटन किया गया , किया गया आबंटन पूरे तरीके से फर्जी है,,

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