गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में कलेक्टर का आदेश हवा में, अवैध नलकूप खनन जारी
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, 28 अप्रैल 2025।
जिले को जल अभाव क्षेत्र घोषित करने के बावजूद प्रशासनिक आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी द्वारा 8 अप्रैल 2025 को जारी आदेश में पेयजल आपूर्ति को छोड़कर किसी भी अन्य कार्य के लिए नलकूप खनन पर सख्त रोक लगाई गई थी। बावजूद इसके, जिले के कई इलाकों से अवैध नलकूप खनन की लगातार खबरें सामने आ रही हैं।
ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर नगर पंचायत सीमाओं तक, बिना किसी अनुमति के नलकूप खनन धड़ल्ले से जारी है। आदेश के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी मूकदर्शक बने हुए हैं। कहीं भी सख्त कार्रवाई के प्रमाण नजर नहीं आ रहे हैं।
स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन का आदेश केवल कागजों तक सीमित रह गया है। न तो निगरानी दल सक्रिय है और न ही अवैध खनन रोकने के लिए कोई त्वरित कार्रवाई दिखाई दे रही है। परिणामस्वरूप, पहले से ही पानी की किल्लत झेल रहे कई क्षेत्रों में संकट और गहरा सकता है।
प्रशासनिक गंभीरता पर सवाल:
एक तरफ प्रशासन जल संकट की आशंका जता रहा है, वहीं दूसरी तरफ जमीनी स्तर पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। ऐसे में यह सवाल उठना लाजिमी है कि —क्या प्रशासन केवल आदेश निकालकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गया है?
अवैध नलकूप खनन पर आखिर कब और कैसी कार्रवाई होगी?
जल्द ही यदि इस ओर गंभीर प्रयास नहीं किए गए, तो जिले में आगामी महीनों में पेयजल संकट विकराल रूप ले सकता है।

Author: Ritesh Gupta
Professional JournalisT