गबन के आरोप में बीईओ के.के. ठाकुर निलंबित, स्कूल शिक्षा विभाग ने की बड़ी कार्रवाई
महासमुंद: स्कूल शिक्षा विभाग ने महासमुंद जिले के पिथौरा विकासखण्ड के शिक्षा अधिकारी के.के. ठाकुर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। ठाकुर पर गंभीर वित्तीय अनियमितताओं और कर्तव्यहीनता के आरोप साबित होने के बाद यह कार्रवाई की गई है।
राज्य शासन से जारी आदेश के अनुसार, के.के. ठाकुर ने शासन द्वारा प्रदत्त वित्तीय संहिताओं और नियमों का उल्लंघन करते हुए अपने पद के दायित्वों का घोर दुरुपयोग किया। जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि ठाकुर ने फोरलेन सड़क परियोजना के तहत अधिग्रहित शासकीय मिडिल स्कूल भगतदेवरी की 16,61,163 रुपए की मुआवजा राशि को बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के दो वर्षों तक अपने पास रखा। इसके अलावा उन्होंने बिना अवकाश स्वीकृति के अनुपस्थित रहने के बावजूद वेतन भी आहरित किया।
ठाकुर का यह कृत्य छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता, कोषालय संहिता तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन माना गया है। शासन ने उनके इस आचरण को गंभीर कदाचार की श्रेणी में रखते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के अंतर्गत उन्हें निलंबित किया है।
निलंबन अवधि के दौरान के.के. ठाकुर का मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, महासमुंद निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा। विभाग ने इस संबंध में कार्रवाई की सूचना मुख्यमंत्री कार्यालय, लोक शिक्षण संचालनालय, कलेक्टर महासमुंद, संभागीय संयुक्त संचालक रायपुर समेत संबंधित सभी अधिकारियों को भेज दी है।

Author: Ritesh Gupta
Professional JournalisT