हैवेंस पार्क होटल कांड में बड़ा फैसला, रितेश उर्फ मैडी समेत 13 दोषी करार
बिलासपुर। हैवेंस पार्क होटल के सामने 6 मई 2023 की रात हुई संगठित मारपीट और जानलेवा हमले के बहुचर्चित मामले में जिला अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। मुख्य आरोपी रितेश निखारे उर्फ मैडी को 7 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा दी गई है। उसके साथ कुल 12 अन्य आरोपियों को भी दोषी ठहराते हुए दंडित किया गया है।
विशेष न्यायालय ने सुनाया निर्णय
विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटी) लवकेश प्रताप सिंह की अदालत ने विस्तृत सुनवाई के बाद भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (हत्या का प्रयास), 147 (बलवा) सहित अन्य धाराओं में आरोप सिद्ध पाए। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्थल पर सामूहिक हिंसा किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है।
13 आरोपी पाए गए दोषी
रितेश निखारे उर्फ मैडी के अलावा सिद्धार्थ शर्मा, छोटू शर्मा, फरीद अहमद उर्फ सोनू खान, आयुष मराठा उर्फ बाबू एम, वरुण डिकेड शर्मा उर्फ प्रिंस शर्मा, काव्य गढ़वाल, रूपेश दुबे, आदित्य प्रकाश दुबे, सोनू माली उर्फ आशीष माली, मोहम्मद साबिर उर्फ रानू, विकास वैष्णव उर्फ बाबा राजू, विराज सिंह ध्रुव और गोलू विदेशी को भी अदालत ने दोषी करार दिया है।
6 मई की घटना से 28 फरवरी के फैसले तक
घटना 6 मई 2023 की रात की है, जब होटल के सामने विवाद ने हिंसक रूप ले लिया था। आरोपियों ने समूह बनाकर हमला किया और गंभीर चोटें पहुंचाईं। 7 मई को पुलिस ने अपराध दर्ज कर क्रमशः सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। 24 जुलाई 2023 को आरोपपत्र पेश किया गया। लंबी न्यायिक प्रक्रिया और साक्ष्यों की जांच के बाद 28 फरवरी 2026 को अदालत ने फैसला सुनाया।
संगठित हिंसा पर सख्त संदेश
अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि कानून को हाथ में लेने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इस फैसले के साथ बहुचर्चित हैवेंस पार्क कांड पर न्यायिक विराम लग गया है और शहर में यह संदेश गया है कि संगठित अपराध और सार्वजनिक हिंसा पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित है।
Author: Ritesh Gupta
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