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कोटमी : बिना किसी विधि प्राधिकार के गैर आदिवासी रसूखदार लोग आदिवासियों की भूमि पर कर रहे कब्जा ,धारा 170(ख) के तहत् कार्यवाही की आवश्यकता

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गौरेला पेंड्रा मरवाही: जिले में भू-राजस्व संहिता 1959 के धारा 170(ख) के तहत् आदिवासी भूमि पर गैर आदिवासी द्वारा अवैध कब्जा एवं अवैध निर्माण और खरीदी बिक्री पर कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता है,आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र कोटमी सकोला में बड़े स्तर पर आदिवासी समुदाय की भूमि खरीदी-बिक्री का खेल चल रहा है। कोटमी , सकोला के कुछ रसूखदार लोगो के द्वारा आदिवासियों मजदूरों के नाम भूमि खरीदी-बिक्री कर कमर्शियल उपयोग में लिया जा रहा है,लगातार शासन को राजस्व की हानी पहुंचाते हुए अवैध अकुल संपत्ति बनाई जा रही है, चुकी जिला आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है उसके बावजूद कोटमी में खुलेआम गैर आदिवासी लोगो के द्वारा आदिवासियों के नाम भूमि खरीद कर कमर्शियल उपयोग किया जा रहा है, जिससे क्षेत्र के भोले भाले लोगो का शोषण हो रहा है,

कोटमी के रसूखदार लोगो पर जो की अपनी अवैध संपत्ति को छुपाने के लिए आदिवासी के नाम भूमि खरीद कमर्शियल उपयोग कर रहे है उक्त मामले में प्रशासन को संज्ञान लेते हुए तत्काल 170 ख के तहत् भी कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए,

Saket Verma
Author: Saket Verma

A professional journalist

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