अब सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को मिलेगा 1.5 लाख तक मुफ्त इलाज, नगद भुगतान की जरूरत नहीं
नवा रायपुर, 19 मई 2025: छत्तीसगढ़ में सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। अब किसी भी सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को चिन्हित अस्पतालों में नगद रहित (कैशलेस) इलाज की सुविधा मिलेगी। इस सुविधा के तहत प्रति घायल को ₹1.5 लाख तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जाएगा।
भारत सरकार द्वारा संचालित “नगद रहित उपचार योजना 2051” के तहत यह सुविधा 5 मई 2025 से लागू हो चुकी है। योजना के क्रियान्वयन को लेकर अंतरविभागीय लीड एजेंसी (सड़क सुरक्षा) छत्तीसगढ़ ने आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इस संबंध में सभी ज़िला कलेक्टर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और जिला सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्षों को पत्र भेजा गया है। इस योजना का उद्देश्य दुर्घटना के समय तुरंत उपचार सुनिश्चित करना है, जिससे समय पर इलाज मिलने से जानें बच सकें। मोटरयान अधिनियम की धारा 162 के तहत आने वाली इस योजना में कहा गया है कि दुर्घटना के बाद 7 दिनों तक का पूरा इलाज योजना के अंतर्गत कवर होगा।
राज्य में पहला मौका:
राज्य में यह पहली बार है जब इतनी व्यापक स्तर पर नगद रहित इलाज की व्यवस्था की गई है। यह कदम सड़क सुरक्षा और मानवता की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है।
अंतरविभागीय लीड एजेंसी (सड़क सुरक्षा) के अध्यक्ष संजय शर्मा ने बताया कि “इस योजना से सड़क हादसे के शिकार व्यक्तियों को त्वरित और सुलभ उपचार मिलेगा। नगद के अभाव में इलाज में देरी जैसी समस्याएं अब नहीं होंगी।” सभी जिलों में योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए समन्वय और निगरानी की जिम्मेदारी जिला प्रशासन और पुलिस विभाग को सौंपी गई है।

Author: Ritesh Gupta
Professional JournalisT