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GPM में रेत खनन को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता का बड़ा बयान – “रेत उत्खनन यहां अपराध की श्रेणी में, कलेक्टर नहीं राज्य सरकार देती अनुमति”

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गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (GPM), छत्तीसगढ़
🗓️ रिपोर्ट: 16 जून 2025 | विशेष संवाददाता – Lallanguru News
GPM जिले में अवैध रेत खनन को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता ने बड़ा और दो टूक बयान जारी किया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जिले में रेत खनन कानूनी रूप से प्रतिबंधित है और किसी भी प्रकार का खनन अपराध की श्रेणी में आता है। साथ ही उन्होंने प्रशासन की भूमिका को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की।
📌 प्रवक्ता ने क्या कहा?
> “रेत उत्खनन, जिसे रेत खनन भी कहा जाता है, प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली रेत को जैसे कि नदियों, समुद्र तटों या टीलों से निकालने की प्रक्रिया है, ताकि इसका उपयोग निर्माण, औद्योगिक या अन्य उद्देश्यों के लिए किया जा सके।
लेकिन गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में यह पूर्णतः अवैध है।”
प्रवक्ता ने कहा कि कई लोग यह भ्रम फैला रहे हैं कि प्रशासन रेत खनन को बढ़ावा दे रहा है, जबकि वास्तविकता यह है कि जिला प्रशासन राज्य सरकार के निर्देशों के तहत कार्य करता है।
⚖️ “कलेक्टर नहीं, राज्य सरकार देती है खदान की स्वीकृति”
प्रवक्ता ने कहा कि जिले के कलेक्टर अपने संवैधानिक और कानूनी अधिकारों के तहत ही कार्य कर रहे हैं। जब राज्य सरकार द्वारा जिले में किसी भी रेत खदान को स्वीकृति नहीं दी गई है, तो कलेक्टर कैसे अनुमति दे सकते हैं?
> “हाल ही में विधानसभा में एक कैबिनेट मंत्री द्वारा यह जानकारी दी गई थी कि GPM में तीन स्थानों पर खदानों को स्वीकृति मिली है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि आज तक जमीन पर उसका कोई पता नहीं चला।”
🚨 “अधिकारी अगर रेत पकड़ते हैं तो वह कानून का पालन कर रहे हैं”
प्रवक्ता ने जिले के बुद्धिजीवियों और आम नागरिकों से अपील की है कि वे गहराई से सोचें और समझें कि यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी अवैध रेत खनन रोकता है या रेत जब्त करता है, तो वह अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है, न कि किसी के कहने पर मनमानी। GPM में रेत खनन को लेकर कानून स्पष्ट है — बिना राज्य सरकार की स्वीकृति के कोई खनन वैध नहीं। स्थानीय प्रशासन का दायित्व है कि वह इस अवैध गतिविधि पर अंकुश लगाए, और उसी दिशा में कार्रवाई हो रही है।
Ritesh Gupta
Author: Ritesh Gupta

Professional JournalisT

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